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26 जनवरी 2018

पद्मावत के खिलाफ लोगों को हिंसा से विरोध करने का कोई अधिकार नहीं - विशाल भारद्वाज

फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज
जयपुर -सेंसर बोर्ड की  मंजूरी और  सुप्रीम कोर्ट  की क्लीन चिट मिलने के बाद  पद्मावत के खिलाफ लोगों को  हिंसक विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था, यह कहना था प्रसिद्ध  फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज का । जयपुर साहित्य महोत्सव में संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ देती नज़र आ रही  है। विशाल ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट और सेंसर बोर्ड  कह रहे हैं कि फिल्म में आपत्तिजनक कुछ नहीं है , तो समस्या क्या है? मेरे विचार से  हमें उन लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए जो सड़कों पर विरोध और तोड़ फोड़  कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार विरोध को नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए।

31 मार्च 2017

लगा प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग की शराब दुकानों पर

शराब प्रेमी अब राष्ट्रीय राजमार्ग  और स्टेट हाइवे  के किनारे शराब नहीं खरीद सकेंगे। अब शराब दुकानें पूरी तरह से हट जाएँगी। किन्तु  शराब  बेचने वाली दुकानों की दूरी 500 मीटर से घटाकर 220 मीटर कर दी गयी है। बता दें पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने  अपने फैंसले में कहा था कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें ख़तम कर दी जाएँगी। किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया गया था  कि जिनके पास शराब लाइसेंस हैं उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, उनकी  दुकानें चल सकेंगी। इसके बाद  एक अप्रैल  से हाईवे पर इस तरह की दुकानें पूरी तरह से हट जाएँगी। 

13 फ़रवरी 2017

शशिकला को जेल जाने के लिए तत्काल करना होगा सरेंडर

शशिकला का राजनीतिक भविष्‍य अंत में समाप्त  हो गया और अब उनके  मुख्यमंत्री बनने का दरवाज़ा बंद हो गया । सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में  दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई है। शशिकला को जेल जाने के लिए तुरंत सरेंडर करना होगा और वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकतीं। शशिकला के दो रिश्तेदार इलावरसी और सुधाकरण को भी कोर्ट ने दोषी पाया है और इन्हें भी 4-4 साल की सज़ा सुनाई है।
इक्कीस वर्ष  पुराने 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शशिकला और जयललिता को 2015 में बरी कर दिया था। राज्य  सरकार ने इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

21 अप्रैल 2015

सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी की वैधता पर सुनवाई कल तक टाली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट  हितों के टकराव और पक्षपात को लेकर चल  रहे प्रश्नों  के मद्देनजर फैसला करेगा कि कौन से पांच न्यायाधीश एनजेएसी कानून की वैधता पर सुनवाई कर सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ न्यायधीशों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर कल सुनवाई करेगी।उच्चतम न्यायालय  संविधान पीठ की अध्यक्षता के लिए न्यायाधीश के नाम का फैसला करेगा ।पांच  न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ से न्यायमूर्ति ए आर दवे के हट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच का गठन किया है। 

13 अप्रैल 2015

एक साथ रहने वाला अविवाहित जोड़ा , शादी शुदा माना जायेगा - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के फैंसले के अनुसार एक अविवाहित जोड़ा  यदि  पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहा  है, तो वे कानूनी तौर पर शादी किए  माने जायेंगे  और महिला को उसके साथी की मृत्यु के बाद संपत्ति की  वारिस होगी ।जस्टिस इक़बाल और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की बेंच ने कहा कि एक जोड़े के निरंतर सहवास वैध शादी...