शराब प्रेमी अब राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे के किनारे शराब नहीं खरीद सकेंगे। अब शराब दुकानें पूरी तरह से हट जाएँगी। किन्तु शराब बेचने वाली दुकानों की दूरी 500 मीटर से घटाकर 220 मीटर कर दी गयी है। बता दें पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने अपने फैंसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें ख़तम कर दी जाएँगी। किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जिनके पास शराब लाइसेंस हैं उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, उनकी दुकानें चल सकेंगी। इसके बाद एक अप्रैल से हाईवे पर इस तरह की दुकानें पूरी तरह से हट जाएँगी।