महाराष्ट्र सरकार 'डांस बार नियमन विधेयक ' को विधान परिषद् के बाद विधानसभा में प्रस्तुत करने जा रही हैं। बार की डांसर को छूने पर 50000 का जुर्माना होगा और डांसरों की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।डांस बार के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकराया जा चुका है। धार्मिक संस्थान,स्कूल-कॉलेज, निवास क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर इस प्रकार की बार खोलने पर प्रतिबन्ध होगा।