17 अगस्त 2016

आगरा एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली का मार्ग प्रशस्त

--एक्सप्रेस वे की सृजित परि संपत्तिेयों को कर्ज लेने के लिये बंधक रखा जा सकेगा

(लखनऊ-आगरा एक्‍सप्रेस वे शुरूहोने में  बस एक महीना और)
आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस.वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस.वे ग्रीन फील्ड परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या. 1988ध्77.3.12.2यूपीडाध्12ए दिनांक 30 दिसम्बर 2013 में विद्यमान प्राविधानों में संशोधन को
मंजूरी प्रदान कर दी है।
संशोधन के अनुसार एक्सप्रेस.वे के उपयोग हेतु प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा टोल चार्ज लिया जाएगाए जिसका निर्धारण उ0प्र0 एक्सप्रेस.वे ;लेवी आफ टोल्स एण्ड फिक्सिंग आॅफ फीस एण्ड रियलाइजेशन देयर आफद्ध रूल्स 2010 के अनुसार एवं समय.समय पर इस हेतु किये जाने वाले संशोधन के अनुसार होगा। यदि सन्दर्भगत परियोजना के वित्त पोषण हेतु यूपीडा द्वारा किसी अन्य स्रोत से ऋण लिया जाता है तो एकत्रित टोल से सर्वप्रथम लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात शेष धनराशि का उपयोग यूपीडा शासन की अनुमति सेए शासन द्वारा पूर्व अनुमोदित वित्तीय देयता के भुगतान हेतु कर सकेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी प्रकार के ऋण अनुबन्ध अथवा अन्य शर्ता का उल्लंघन न हो।
वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धित देयताओं के भुगतान के पश्चात टोल चार्ज से एकत्रित धनराशि यदि वित्तीय वर्ष के बीच में शेष बचती है तोए यूपीडा द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से खोले जाने वाले एक अलग बचत खाते में यह धनराशि जमा की जाएगी और उस पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जाएगा तथा वर्ष के अन्त में ब्याज की धनराशि सहित राजकोष में जमा कर दी जाएगी।
आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस.वे ;ग्रीन फील्डद्ध परियोजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित हैए अतएव राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेण्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन के तहत बनवाने हेतु परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि का प्राविधानए राज्य सरकार के बजट तथा आंशिक रूप से यूपीडा द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन सेए अन्य बाह्य स्रोतों से किये जाने पर भी विचार किया जाये।
परियोजना को ई0पी0सी0 पद्धति पर विकसित किये जाने के परिणामस्वरूप परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेस.वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ;यूपीडाद्ध को नोडल एजेन्सी इस शर्त के साथ नामित किया जाता है कि यूपीडा द्वारा इस परियोजना के तहत जो परिसम्पत्तियां सृजित की जा रही हैंए उनका स्वामित्व यूपीडा के पास रहेगा किन्तु यूपीडा इस परिसम्पत्ति के सापेक्ष जब भी कोई ऋण लेगी या अन्य किसी प्रकार से वित्तीय स्रोत का अर्जन करेगी या किसी अन्य वित्तीय उद्देश्य हेतु इसे बंधक रखेगी या इसके किसी अन्य प्रकार के निस्तारण का निर्णय लेगी तो शासन की अनुमति अवश्य ली जाएगी।