नई दिल्ली :काले धन पर काबू पाने के लिए नए साल से होटल में या विदेश यात्रा के लिए 50,000 रुपये से अधिक के बिल का भुगतान करने के लिए अब पैन नंबर बताना अनिवार्य होगा। केश तथा कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट्स पर यह नियम लागु होगा ।वित्त मंत्रालय के अनुसार आभूषणों की खरीद सहित दो लाख रपये से अधिक की आभूषणों की खरीद और अन्य सभी लेन देन के लिए भी पैन की आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई है । एक जनवरी 2016 से यह व्यवस्था नकदी व कार्ड से किए जाने वाले भुगतान, दोनों पर लागू होगी।