11 सितंबर 2015

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं मामलों को तीन हफ्ते के भीतर अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट
मध्य प्रदेश के  व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने सीबीआई को विभिन्न अदालतों में लंबित 72 व्यापमं मामलों को तीन हफ्ते के भीतर अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है।  मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को 48 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए तीन हफ्ते का समय  दिया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय का यह भी कहना है कि व्यापमं घोटाला मामलों में पुन: जांच करने और आगे की जांच करने के लिए निचली अदालतों में जाने के लिए सीबीआई स्वतंत्रा होगी ।