आगरा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) आगरा की नौ कालोनियों और तीन बिल्डरों पर यमुना नदी के प्रदूषण फैलाने के लिए 1.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव प्रभांशु श्रीवास्तव के मुताबिक, एनजीटी ने सुनवाई के दौरान दंड के रूप में 1.41 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया है ।जुर्माने की राशि का इस्तेमाल जगनपुर में मलजल उपचार संयंत्र के लिए एक पाइप लाइन बिछाने के लिएकिया जाएगा।कालोनियों और बहुमंजिली इमारतों एक पाइप लाइन के माध्यम से नदी में सीधे सीवेज का निर्वहन करता पाया गया ।यह आदेश पर्यावरणविद् डीके जोशी की याचिका पर आया है ।
