सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक के मसौदे का प्रस्ताव रखा है, जिस पर आम जनता से व्यापक सलाह-मशविरा किया गया और फिर उसे संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित कर दिया गया है । इसमें जुर्माने की राशि वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में उल्लेखित अर्थदण्ड से बहुत ज्यादा है। जुर्माना दरअसल वर्गीकृत पेनाल्टी के साथ-साथ जेल की सजा, नाम उजागर कर शर्मसार करने, सामुदायिक सेवा...
इत्यादि के रूप में भी है। बार-बार अपराध करने की स्थिति में जुर्माना राशि बढ़ाने का भी प्रावधान इसमें है। यही नहीं, विभिन्न अपराधों के लिए 'अवगुण अंक' भी दिए जाएंगे, जिनके आधार पर लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है।
इत्यादि के रूप में भी है। बार-बार अपराध करने की स्थिति में जुर्माना राशि बढ़ाने का भी प्रावधान इसमें है। यही नहीं, विभिन्न अपराधों के लिए 'अवगुण अंक' भी दिए जाएंगे, जिनके आधार पर लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है।
