11 अगस्त 2022

24 घंटों पूर्व अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का विवरण देना अनिवार्य

 

भारत भी अब अमरीका सहित 60 से अधिक उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास सीमा शुल्क या सीमा नियंत्रण अधिकारियों के साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के बारे में पूर्व सूचना साझा करने के नियम हैं। भारत ने उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का विवरण साझा करना अनिवार्य कर दिया ताकि अधिकारियों को जोखिम विश्लेषण में मदद मिल सके ।यात्रियों के बारे में पूर्व सूचना देने के नियमों का पालन न करने पर एयरलाइन कंपनियों को 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।