16 मार्च 2018

हरियाणा में बारह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्‍कर्म पर मृत्‍युदंड या 14 वर्ष का कारावास

 मुख्यमंत्री खट्टर 
बारह  वर्ष से कम उम्र की लड़कियों  के साथ दुष्‍कर्म या सामूहिक दुष्‍कर्म के लिए मृत्‍युदंड या 14 वर्ष के कठोर कारावास के प्रावधान संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा ने पारित कर दिया है।हरियाणा में लड़कियों के साथ   दुष्‍कर्म और सामूहिक दुष्‍कर्म की बढ़ती  घटनाओं के बीच ऐसे अपराधियों को कठोर दण्‍ड देने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। प्रदेश में  इस तरह की घटनाओं से महिलों में डर सा  व्याप्त होता जा रहा था।  महिलाओं ने इस विधेयक का स्‍वागत किया है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की नेता ने विधेयक का समर्थन किया, किन्तु  उन्‍होंने 12 वर्ष की आयु सीमा को हटाने की मांग की।