पाकिस्तान में हिंदुओं के विवाहों को नियंत्रित करने के लिए, पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने हिंदू विवाह विधेयक 2016 को पारित कर दिया है।बता दें कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की संख्या 38 लाख है। मानवाधिकार मंत्री, कामरेन माइकल ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू विवाह पंजीकरण और और इससे सम्बंधित मामलों के नियंत्रण करने का कोई कानून नहीं था ।हिन्दू विवाह विधेयक 2016 के लागू होने पर नाबालिगों के विवाह पर प्रतिबंध लग जायेगा। विधयेक में हिंदू समुदाय के रीत रिवाज और प्रथाओं के संरक्षण के अलावा शादी लिए 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है । इसमें तलाक और पुनर्विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया भी दी गई है। इस विधेयक अनुसार हिंदू महिलाओं को उनकी शादी का प्रमाण पत्र भ मिल सकेगा । कानून बनने के लिए इस विधेयक पर राष्ट्रपति ममनून हुसैन के हस्ताक्षर बाकि रह गए हैं। सिंध प्रांत पहले ही हिंदू विवाह कानून का बिल पहले ही फरवरी 2017 पारित कर चुका है।