सेंट्रल टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चन्द्रा ने कहा कि नोटबंदी अवधि के दौरान 2.50 लाख रूपये के नोट जमा करने वाले लोगों से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। सिर्फ उन खातों की जांच की जाएगी जो टैक्स रिटर्न से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने यह विश्वाश दिलाया कि नियम के पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को टैक्स विभाग द्वारा परेशान नहीं किया जायेगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति को 10 लाख रुपये का सालाना आय है और उसने 3 लाख रुपए की राशी जमा की है तो उसे टैक्स विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यदि किसी कंपनी के पास 10 लाख रुपए का कैश इन हैण्ड बैलेंस शीट में दिखाया गया है और उसने 5 लाख रुपये जमा किये हैं तो आयकर विभाग द्वारा ऐसी कंपनियों की जांच नहीं की जाएगी ।