31 अगस्त 2016

केवल कुछ सडकों पर रोका जा सकेगा ई--रिक्‍शा

--ई-गाड़ियों और ई-रिक्शा को परमिट की जरूरत नहीं ,नोटिफिकेशन हुआ जारी

अब परमिट नहीं केवल जनचेतना लक्ष्‍य    
आगरा: ई-रिक्शाक और ई गाडियां परमिटकी जरूरतों से भले ही मुक्तर रखी जाती रही हों किन्तुर इनके संचालकों और मालिकों को परमिट पर चलने वाली गडियों के समान ही दिक्तों का सामना करना पडता है। देश के अधिकांश महानगरो से मिलने वाले फीडबैक के अधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एक बार फिर से विज्ञप्तिे जारी कर स्प ष्टव करना पडा हे
कि ई-रिक्शा और ई-गाड़ियों को परमिट आवश्यकताओं से मुक्त करने की राजपत्रित अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
जारी की गयी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप-धारा (1) के प्रावधान उन ई-गाड़ियां और ई-रिक्शा (जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 ए में परिभाषित) पर लागू नहीं होगा जिनका इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान या यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता हो।
इसका मतलब यह है कि वैसे वाहन जो ई-गाड़ियां या ई-रिक्शा के रूप में पंजीकृत हैं उसे किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकारें विशिष्ट क्षेत्रों या विशिष्ट सड़कों में इन वाहनों के चलने पर उचित यातायात कानूनों के तहत प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।