--मॉल और मल्टीप्लैक्स कॉप्लैक्स फिलहाल एपार्टमेंट एक्ट से रखे गये हैं बाहर
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| --फाइल फोटो |
लखनऊ: मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट; निर्माणए स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धनद्ध; संशोधनद्ध विधेयकए 2016 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रस्तावित संशोधनों में अधिनियम की धारा .3 के तहत गैराज पार्किंग स्थलए बेसमेन्ट छत टैरेस एवं हाॅल के सन्दर्भ में ष्साझा क्षेत्रों और सुविधाओंष्ए ष्स्वतंत्र क्षेत्रोंष् तथा सीमित साझा क्षेत्रों और सुविधाओं की परिभाषाओं में भ्रामक स्थिति
उत्पन्न हो रही हैए जिसके निराकरण हेतु ष्साझा क्षेत्रों और सुविधाओंष् की परिभाषा में आंशिक संशोधन किया गया है।
उत्पन्न हो रही हैए जिसके निराकरण हेतु ष्साझा क्षेत्रों और सुविधाओंष् की परिभाषा में आंशिक संशोधन किया गया है।
मल्टीप्लेक्सष् एवं शॉपिंग मॉल को इस अधिनियम के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है परन्तु अधिनियम में इन्हें परिभाषित नहीं किया गया। अतः धारा .3 में मल्टीप्लेक्सष् एवं शॉपिंग मॉलष् की परिभाषा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावाए अपार्टमेन्ट अधिनियम की धारा .4, 4 द्ध के प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियमए 1973 की धारा .32 एवं धारा .57 के अधीन लागू क्रमशः कम्पाउण्डिंग बाय.लाॅज तथा बिल्डिंगध्क्रय.योग्य एफ 0 ए 0 आर 0 बाय.लाॅज के प्राविधान विरोधाभासी हैं। अतः अपार्टमेन्ट अधिनियम की धारा .4, 4 द्ध में व्याप्त विसंगति के निराकरण के लिए इस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
अपार्टमेन्ट अधिनियम की धारा .4, 6 द्धए धारा .14; 2 द्ध एवं धारा .14, 5 द्ध के प्राविधानों में अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ बनाने तथा साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट्स के कार्य.कलापए प्रबन्ध तंत्र प्रोमोटर से संघ को रख.रखाव हेतु अन्तरित करने सम्बन्धी प्राविधानों में परस्पर विरोधाभास हैए जिसके निराकरण के साथ.साथ साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का प्रोमोटर द्वारा अपार्टमेन्ट स्वामियों के संघ को अन्तरण करने के लिए ष्टाईमलाईन्सष् का निर्धारण किया गया है।
अपार्टमेन्ट अधिनियम की धारा .7 में अपार्टमेन्ट्स के हस्तान्तरण और अन्तरण हेतु अन्तरण शुल्क की धनराशि विक्रय मूल्य की न्यूनतम 01 प्रतिशत एवं अधिकतम 02 प्रतिशत निर्धारित की गई हैए परन्तु सहकारी आवास समितियोंध्संघों द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए प्रायः अधिकतम अर्थात् 02 प्रतिशत धनराशि ही वसूल किए जाने की प्रवृत्ति है। इस प्राविधान को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए अन्तरण शुल्क की धनराशि विक्रय मूल्य का अधिकतम 01 प्रतिशत रखे जाने के लिए धारा .7 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
अपार्टमेन्ट अधिनियम के लागू होने से पहले निर्मित भवनों के सम्बन्ध में ष्प्रोमोटरष् द्वारा धारा .12; 1 द्ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा.पत्र के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निर्मित भवनों के सम्बन्ध में घोषणा.पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य न होने तथा प्रोमोटर द्वारा केवल एक बार अन्तिम रूप से घोषणा का प्रकटन करने के लिए धारा .12; 1 द्ध में संशोधन किया गया है।
अपार्टमेन्ट स्वामियों का संघ बनाने के पहले प्रोमोटर द्वारा आवंटियों से अनुरक्षण बन्धक के रूप में धनराशि वसूल की जाती हैए जिस पर ब्याज देय नहीं होता है। संघ बनने के उपरान्त यह धनराशि संघ को अन्तरित करने के लिए अधिनियम में व्यवस्था नहीं है। इसीलिए संघ बनने के उपरान्त साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का हस्तान्तरण करने के समय प्रोमोटर द्वारा अनुरक्षण बन्धक के रूप में आवंटियों से वसूल की गई धनराशि को संघ को अन्तरित किए जाने के लिए धारा .14, 5 द्ध में भी संशोधन किया गया है।
