नई दिल्ली: नौसेना
में अफसरों की पत्नियों की अदला-बदली के मामले की जांच
केरल पुलिस ही
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'श्ााम्र' ------------------------------------------------------------------------------- |
करेगी, सुप्रीम
कोर्ट ने इसके लियेडी आई जी रैंकके अफसर के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेटीगेशन टीम
बनायी जायेगी।सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट
ने कहा कि मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया
जा सकता कि याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस तरह सीबीआई को मामले दिए
जाएंगे तो सीबीआई के पास मामलों की बाढ़ आ जाएगी। इससे सीबीआई पर न सिर्फ बोझ
बढ़ेगा, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा। दरअसल 2013 में कोच्चि में तैनात नेवी अफसर की पत्नी ने नेवी अफसरों की पत्नियों की अदला-बदली का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि पति के सामने गैंगरेप किया गया। इसकी शिकायत के बावजूद केरल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाए। वहीं केरल सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है और स्पेशल टीम जांच कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट मामलों को सीबीआई में ट्रांसफर करने के अपने असाधारण अधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करे। कोर्ट ऐसे ही मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करे जिसका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर हो या बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को केरल हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने से भी इनकार किया।
बढ़ेगा, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा। दरअसल 2013 में कोच्चि में तैनात नेवी अफसर की पत्नी ने नेवी अफसरों की पत्नियों की अदला-बदली का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि पति के सामने गैंगरेप किया गया। इसकी शिकायत के बावजूद केरल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाए। वहीं केरल सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है और स्पेशल टीम जांच कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट मामलों को सीबीआई में ट्रांसफर करने के अपने असाधारण अधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करे। कोर्ट ऐसे ही मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करे जिसका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर हो या बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को केरल हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने से भी इनकार किया।