गंगा नदी के पास गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस रोक के निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा जारी किये गए हैं। यह रोक एक फरवरी से लागू हो जायेंगे ।गंगा नदी के किनारे कौडियाला से ऋषिकेश तक के इलाके में कैम्प लगाने पर प्रतिबन्ध लग जायेगा।
सिर्फ राफटिंग की अनुमति जारी रहेगी ।गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में जल-मल और कचरा डालने वाले होटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों पर प्रतिदिन पांच हजार रूपये जुर्माना हो सकता है ।साथ ही यदि अस्पताल गंगा में प्रदूषण करते पाये जाएंगे तो उनपर 20,000 तक का जुर्माना लगेगा। न्यायाधिकारण ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई निर्देश दिये हैं।गंगा और इसकी सहायक नदियों में मलबा और अन्य कचरा बहाने वालों पर कड़ाई से कार्यवाही की जायगी ।