15 अक्टूबर 2015

हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बारों पर हटाई पाबन्दी

मुंबई। महाराष्ट्र के डांस बार फिर से खुल सकेंगे। हाई कोर्ट  ने राज्य सरकार द्वारा लगाये प्रतिबन्ध  वाले राज्य के कानून के क्रियान्वयन पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी कि डांस  अश्लील नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ  महाराष्ट्र सरकार  पाबंदी बरकरार रखने पर जोर देगी।

जज  दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल चंद्र पंत की पीठ ने  महाराष्ट्र पुलिस (द्वितीय संशोधन) कानून की धारा 33 (ए) (1) के प्रावधानों पर रोक लगाना उचित समझा ।फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने इसका स्वागत  किया और  कहा कि सभी डांस बारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना उचित नहीं  है। अश्लीलता पर अवश्य  रोक लगाने के लिए नियम होने चाहिए। इस आदेश से  हजारों बार डांसरों और रेस्तरां मालिकों को  राहत मिल सकती  है। हाई कोर्ट  ने अपने आदेश में एक शर्त भी लगाई कि नृत्य के दौरान किसी भी तरह की अश्लीलता  नहीं होनी चाहिए।