18 अप्रैल 2015

बीबीसी डॉक्यूमेंटी के प्रसारण पर लगी रोक हटाने का अंतरिम अनुरोध अस्वीकार

नई दिल्ली।  दिल्ली उच्च न्यायालय के  मुख्य न्यायाधीशमुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने कहा पीठ ने 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार कांड के मुजरिम पर बनी विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंटी के प्रसारण पर लगी रोक हटाने संबंधी एक अंतरिम अनुरोध को  अस्वीकार कर दिया । पीठ ने कहा कि यह अंतरिम राहत का मामला नहीं है। इस कारण मौजूदा चरण में इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने कहाकि इस मामले से जुड़ा मूल रिकार्ड मंगाया है जिसे संबंधित मंत्रालय ने अदालत में पेश किया है..
इसका अवलोकन करने के बाद मामले पर आगे विचार होगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 मई तय की।