पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए खाली हैं। 84 खाली चुनाव चिन्हों की सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई है। इनका इस्तेमाल वे पंजीकृत राजनीतिक दल कर सकते हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है।चुनाव चिन्ह आवंटन नियम 1968 अनुसार चिन्ह या तो आरक्षित या खाली होते हैं। राजनीतिक पार्टी अपने द्वारा चुने गये प्रत्याशियों को विशिष्ट रूप से आरक्षित चिन्ह आवंटित करती है। खाली चुनाव चिन्ह मान्यता प्राप्त दलों के लिए आरक्षित नहीं किये जाते हैं । कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 1737 बताई गई है।
16 जनवरी 2015
भारतीय चुनाव आयोग , चप्पल भी चुनाव चिन्ह
पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए खाली हैं। 84 खाली चुनाव चिन्हों की सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई है। इनका इस्तेमाल वे पंजीकृत राजनीतिक दल कर सकते हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली है।चुनाव चिन्ह आवंटन नियम 1968 अनुसार चिन्ह या तो आरक्षित या खाली होते हैं। राजनीतिक पार्टी अपने द्वारा चुने गये प्रत्याशियों को विशिष्ट रूप से आरक्षित चिन्ह आवंटित करती है। खाली चुनाव चिन्ह मान्यता प्राप्त दलों के लिए आरक्षित नहीं किये जाते हैं । कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 1737 बताई गई है।
