आगरा - UPSRTC ने बस स्टैंड, कार्यशालाओं और कार्यालयों में पॉलीथिन तथा थर्माकोल ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले यात्रियों और कर्मचारियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री राज शेखर ने इस संबंध में सभी अधिकारीयों को आदेश जारी किए हैं। प्लास्टिक की पानी की बोतल के उपयोग पर भी कार्यालयों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। पॉलिथीन और थर्मोकोल को बस स्टैंडों, कार्यशालाओं और कार्यालयों के अंदर किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जाएगी। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एमके त्रिवेदी ने बताया कि यात्रियों को पॉलीथिन प्रतिबंध के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू कर दी गई है।