2 अप्रैल 2017

योगी सरकार ने हाई-वे पर शराब बिक्री की निकाली तोड़

उ प्र ने हाई वे के किनारे  शराब बेचने का  निकाल लिया तरीका। प्रदेश  ने कई प्रमुख स्टेट हाई-वे को जिला सड़क घोषित कर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का  तोड़ निकाल लिया है जिसमें राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक कोई भी शराब बेचने का अड्डा ना होने की बात कही गई है। बताया जाता है प्रदेश सरकार  को हाई वे पर स्थिति बार समेत करीब 8 हजार दुकानों से प्रतिवर्ष  लगभग  6000 करोड़ का रुपए का राजस्व प्राप्त होता है।सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचने के लिए  यूपी लोक निर्माण विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव सदाकांत द्वारा जारी नोटिफिकेशन अनुसार  शहरों के आंतरिक मार्ग जो स्टेट हाईवे की श्रेणी में आते हैं और उनके बाईपास को अब जिला मार्ग घोषित कर दिया गया है और शहर के बाईपास को भी  प्रदेश राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। देश में हर साल  1.5 लाख  सड़क मौतों को देखते सुप्रीम कोर्ट ने यह   आदेश दिया था।