30 दिसंबर 2021

फेसलेस अपील की हियरिंग में आयकर दाता को अनिवार्य रूप से सुना जायेगा

 -- नेशनल चैंबर के दो सुझाव आयकर विभाग ने माने 

आगरा:आयकर प्रकरणों  के फसलेस अपील के निस्तारण में यदि अपीलकर्ता चाहता है तो वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से  आयकर आयुक्त (अपील)  के समक्ष स्वयं को व्यक्त करने का मौका जरूर दिया जायेगा। उपरोक्‍त मांग को नेशनल चैंबर के द्वारा  उठाया गया था। जबकि अब तक यह निर्णय (अपीलकर्ता को सुनने या न सुनने ) आयकर आयुक्त (अपील) के स्वयं के विवेक पर निर्भर करता था कि वह अपील करता को सुनने का मौका प्रदान करें या न करें।  किंतु अब नए नोटिफिकेशन के अनुसार आयकर आयुक्त (अपील) को यदि अपील करता ने अनुरोध किया है तो उसे अनिवार्य रूप से सुनना होगा। 

इसी क्रम में एक अन्‍य जानकारी के अनुसार चैंबर की मांग के अनुरूप विभाग  फेसलेस अपीलों के सिस्टम में जब तक मॉडिफिकेशन हो तब तक  विभाग द्वारा डिमांड के लिए दबाव नहीं डालेगा।

 चेंबर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल के अनुसार  14 दिसंबर 2021 को चैम्बर द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त

(ओएसडी),आगरा -  श्रीमान जयंत मिश्र के साथ हुई बैठक में  उपरोक्‍त मांगे उठायी थीं।
  इस बैठक के दौरान चैम्‍बर के  आयकर पोर्टल पर जो परेशानियां आ रही परेशानियों को लेकर  एक प्रतिवेदन भी दिया गया था।उन्‍हों ने कहा कि संतोष प्रद है कि  मुख्य आयकर आयुक्त (ओएसडी)  श्री जयंत मिश्र ने चेंबर के द्वारा उठाए गए विषयों को बहुत ही गंभीरता से लेकर आश्वासन दिया था कि उपरोक्‍त उन शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। 

आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि चेंबर द्वारा दिए गए सुझावों को आयकर विभाग द्वारा भारत सरकार के समक्ष बहुत ही सकारात्मक रूप प्रेषित किया गया है और यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि प्रतिवेदन की  दो मांगों को को मान लिया गया है।  इन मांगों के स्वीकृत होने से अब  फेसलेस अपील के निस्तारण में यदि अपीलकर्ता चाहता है तो पर्सनल हियरिंग के दौरान अपील करता को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से  आयकर आयुक्त (अपील)  के समक्ष स्वयं को व्यक्त करने का मौका दिया जायेगा।  उन्‍होंने कहा कि नए नोटिफिकेशन के अनुसार आयकर आयुक्त (अपील) को यदि अपील करता ने अनुरोध किया है तो उसे अनिवार्य रूप से सुनना होगा। 

आयकर प्रकोष्ठ की सदस्य सीए श्रीमती प्रार्थना जालान ने बताया कि फेसलेस अपीलों के निस्तारण में आयकर विभाग का माननीय सुप्रीम कोर्ट में खुद स्टैंड था कि सिस्टम में मॉडिफिकेशन किया जाए।  चेंबर द्वारा यह मांग की गई थी कि यह मोडिफिकेशन शीघ्र से  शीघ्र किया जाए और तब तक विभाग द्वारा डिमांड के लिए दबाव न डाला जाए।  यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि सरकार द्वारा इस मांग को भी मान लिया गया है। फसलेस सिस्टम में आवश्यक मॉडिफिकेशन किये जा रहे हैं और तब तक डिमांड के लिए विभाग द्वारा दबाव नहीं डाला जायेगा। 

चेंबर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा एवं आयकर प्रकोष्ठ की सदस्य श्रीमती प्रार्थना जालान द्वारा चेंबर की मांगों पर प्रभावी ढंग से अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर मुख्य आयकर आयुक्त, आगरा  श्री जयंत मिश्र को धन्यबाद प्रेषित किया है।  इन मांगों के स्वीकृत होने से विभाग एवं आयकर दाताओं दोनों ही लाभान्वित होंगे।