नई दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने COVID-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों पर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू हवाई यात्रा तथा हवाईअड्डों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे । संशोधित लॉकडाउन दिशानिर्देशों के अनुसार आवासीय और बाजार परिसरों में पंजीकृत दुकानें, मॉल को छोड़कर, 50% कर्मचारियों के साथ और सामाजिक सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए और मास्क पहनकर खोल सकेंगे । लेकिन एकल और बहु ब्रांड मॉल में दुकानें अभी भी बंद रखने के आदेश जारी हैं ।