पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय नागरिक को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए उसे जल्द ही फांसी दे देनी चाहिए। के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। याचिकाकर्ता के अनुसार, पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता ने अपने दलील में कहा पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने के किये आज़ाद है ।