28 मई 2017

जाधव को जल्द फांसी देने की याचिका रद्द की पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस  याचिका को रद्द  कर दिया जिसमें भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को  जल्द फांसी देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का   कहना है कि भारतीय नागरिक   को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए उसे जल्द ही फांसी  दे देनी चाहिए।  के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। याचिकाकर्ता के अनुसार, पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता ने अपने दलील में कहा  पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने  के किये आज़ाद है ।