31 मार्च 2017

उम्रकैद मिलेगी गौहत्या करने वालों को गुजरात में


गाय की हत्या करने वालों को गुजरात में  अब उम्रकैद की सज़ा मिलेगी। गौ हत्या संशोधन बिल विधान सभा ने  पास कर दिया है। इस संशोधन बिल के मुताबिक  गाय की तस्करी करने पर 10 वर्ष  की जेल भी हो सकती है। बता दें कि गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने प्रदेश में  गाय को सुरक्षित रखने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने  की घोषणा की थी। प्रदेश में गौहत्या, गौमांस पर  पहले  से पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है बताया जाता है कि प्रेदेश में प्रति वर्ष गाय की सुरक्षा से सम्बंधित  1000 मामले दर्ज  किये जाते हैं किन्तु कानूनी प्रक्रिया लंबी होने  के के कारण सजा नहीं हो पाती है।