5 फ़रवरी 2017

पुराने नोटों के रखने पर दस हजार रूपए तक का जुर्माना

अब पुराने  पांच सौ और एक हजार रूपए के  नोटों को रखना और उनका लेन-देन अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक को वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने  लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस विशिष्‍ट बैंक नोट दायित्‍व समाप्ति विधेयक 2017 के अनुसार पिछले साल नवंबर में प्रचलन से बाहर किए गए इन  पांच सौ और एक हजार रूपए नोटों के बारे में सरकार और रिजर्व बैंक की कोई देनदारी नहीं रहेगी। इस विधेयक के बाद  प्रतिबंधित दस या अधिक नोटों के मिलने पर कम से कम दस हजार रूपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया  है। इसके बाद पुराने नोट रेयर बन कर रह जायेगे।