24 जनवरी 2017

ब्रेक्सिट के लिए प्रधानमंत्री टेरीजा फंसी क़ानूनी अड़चनों में

लन्दन के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री टेरीजा को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के लिए पार्लियामेंट से सहमति मांगनी होगी। प्रधानमंत्री टेरीजा पार्लियामेंट की बिना मंजूरी के ब्रेक्सिट वार्ता शुरू करने के लिए लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को प्रभाव में नहीं ला सकेंगी। पार्लियामेंट की  मंजूरी टेरीजा के लिए वर्तमान स्थिति में आसान काम  नहीं  होगा । क्योंकि ब्रेक्सिट वोट के बाद ब्रिटेन के लोग खास  खुश नहीं हैं। यहाँ तक अब भी काफी लोग  यूरोपीय संघ से बाहर जाना बहुत बड़ी भूल मानते हैं। यूरोपीय संघ से बाहर जाने के बाद ब्रिटैन अलग थलग अकेला पड़ जायेगा। अटार्नी जनरल जेरेमी राइट ने कहा कि ब्रिटिश  सरकार खुश  नहीं  है लेकिन सुप्रीम कोर्ट  के फैसले को लागू कराने के लिए सभी जरुरी कदम उठाएगी।