पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह और उनके बेटे पर आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि वे विदेश में स्थापित ट्रस्ट और स्वामित्व वाली संपत्तियों के लाभार्थी हैं। आयकर विभाग ने इस सम्बन्ध में दोनों पर आरोप पत्र दायर किया है। उनको आयकर क़ानून की धारा आयकर 276सी के तहत आरोपी बनाकर लुधियाना की एक अदालत में आरोप पत्र दिया गया है।