पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार की बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की बेंच ने नितीश सरकार की शराब पर पूर्ण प्रतिबंध वाली अधिसूचना को संविधान के प्रावधानों के अनुरुप न होना बताया। यह अधिसूचना पांच अप्रैल को बिहार सरकार द्वारा जारी की गई थी। प्रदेश सरकार ने कड़े दंडात्मक प्रावधानों के साथ बिहार में शराब कानून लागू किया था जिसे चुनौती देते हुए ‘लिकर ट्रेड एसोसिएशन' आदि ने अदालत में रिट याचिका दायर की थी।
