12 अक्तूबर 2015

ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक और आम्रपाली की इमारतें दो महीने में गिराने के हाईकोर्ट आदेश

सुपरटेक और आम्रपाली
लखनऊ: इलाहबाद हाईकोर्ट ने   ग्रेटर नोएडा के  पतवारी गांव में श्‍मशान की जमीन पर बनाई गईं कई बड़ी कंपनियों की बिल्डिंग्स को 2 महीने के भीतर गिराने के आदेश जारी किये है। इसमें  आम्रपाली बिल्‍डर्स ,सुपरटेक अपार्टमेंट और जगत तरण प्रोजेक्‍ट शामिल हैं।  यह आदेश जस्टिस बीके बिड़ला की बेंच ने जन-कल्याण समिति संस्था की पीआईएल (जनहित याचिका) पर जारी किया है। जस्टिस  बिड़ला ने यह भी कहा है कि गांव के किसानों को जमीन वापस करने और पिछले 10 साल के दौरान अधिग्रहित जमीनों के संबंध में समस्‍त जानकारियां प्रकाशित करने के  हाईकोर्ट आदेश का पालन किया जाए।