सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया।शीर्ष अदालत ने इस मामले में पीड़ितों में से एक ने याचिका मना कर दिया।याचिकाकर्ता ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खान को दी गई जमानत के आदेश को चुनौती दी थी।मई में इस साल सलमान खान को मुंबई की एक सत्र अदालत द्वारा दोषी पाया गया था और पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी ।इसके तत्काल बाद अभिनेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसे इस मामले में जमानत दे दी गई ।