30 जुलाई 2015

29 साल पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल की जगह नये बिल को कैबिनेट से मंजूरी

ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए केंद्र    सरकार   खराब क्वालिटी वाले उत्पाद बनाने वाली  कंपनियों पर कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। २९ साल पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल की जगह नये बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।ई-कामर्स कंपनियों को नए विधेयक के दायरे में लाया गया है।अब उपभोक्ता इंटरनेट के जरिए भी शिकायत कर सकेंगे शिकायत।ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए रेगुलेटर का प्रस्ताव भी किया गया है।