वित्त मंत्रालय ने नए इनकम टैक्स फॉर्म में से विदेशी यात्राओं और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने की अनिवार्यता के विवादास्पद प्रावधान को हटाते हुए तीन पन्ने का नया फॉर्म जारी किया है। फार्म जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। नए फार्म में करदाता को सिर्फ अपना पासपोर्ट का नंबर अगर उसके पास है तो देना होगा। रिटर्न में विदेश यात्राओं और खर्च का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी ।