फिल्म में कुछ भी अपमानजनक नहीं है बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आमिर खान की फिल्म 'पीके' को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि फिल्म पर लगाये आरोपों में कोई दम नहीं है. यह फिल्म किसी प्रकार से भी हिंदू संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को चोट नहीं पहुंचाती है। चीफ जस्टिस...
श्री रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला ने कहा कि 'पीके' में कुछ भी गलत नहीं है और गुणदोष के आधार पर विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।