नई दिल्ली - अब प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक के कारोबारियों को जीएसटी से छूट दी गई है। एक ऐसा कदम व्यापारियों और व्यवसायों को बड़ी राहत दे सकता है। जीएसटी छूट की सीमा पहले 20 लाख रुपये थी। 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं। टैक्स में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से स्वचालित हो चुकी हैं और अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन दर्जहो चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रणाली के लॉन्च के बाद GST.131 करोड़ ई-वे बिल के रोलआउट के बाद से करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है।