नई दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दे दी है। विदेश में फंसे ऐसे छोटे बच्चे, जिनका जन्म विदेश में भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं।
ऐसे ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं। ऐसे जोड़े जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओसीआई कार्डधारक है एवं दूसरा भारतीय नागरिक है और उनका भारत में एक स्थायी निवास है।
विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओसीआई कार्डधारक हैं (कानूनी रूप से नाबालिग नहीं हैं), लेकिन जिनके माता-पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा इससे पहले 7 मई को लगाई गई यात्रा संबंधी पाबंदियां विदेश में फंसे उपर्युक्त श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को स्वदेश वापस लाने के लिए तैनात या निर्दिष्ट किए गए किसी भी विमान, जहाज, ट्रेन या किसी अन्य वाहन पर लागू नहीं होंगी। गृह मंत्रालय द्वारा 7 मई को निर्दिष्ट किए गए अन्य सभी नियम-शर्तें आगे भी लागू रहेंगे।