1 फ़रवरी 2020

प्रवासी भारतीयों के लिए सरकार ने बढ़ाई मुश्किलें

एनआरआई अपना स्टेटस तक खो सकते हैं


नई दिल्ली - भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र ने आयकर  के सन्दर्भ में  ( प्रवासी भारतीय) की स्थिति के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अनुसार   एनआरआई अपना स्टेटस खो सकते हैं, अगर वह 180 दिनों की मौजूदा निर्धारित  अवधि  के बदले 120 दिनों के लिए लगातार भारत में रहते हैं।
परिपत्र में कहा गया है कि कोई भी भारतीय प्रवासी - नौकरियों और अन्य कारणों से देश के बाहर रहता  है और जो 120 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहता है - भारत में करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।एनआरआई समुदाय  में इस बात को लेकर भी चिंता बढ़ रही है कि क्या भारत उन्हें भी शामिल  कर टैक्स नेट को  और विस्तरित  करने की कोशिश कर रहा है।  क्योंकि एक नया प्रावधान  कहता है कि
यदि कोई एनआरआई  भारत के बाहर अपने निवास के देश में कर का भुगतान नहीं कर रहा है, तो भारत में उसकी वैश्विक आय पर कर लगाया जाएगा।कई एनआरआई कहते हैं कि उन्हें इस बदलाव के बारे में भारत के वित्त मंत्रालय से तत्काल स्पष्ट करने की  की आवश्यकता है।