उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 मिक्रोन कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस प्रतिबंध को तोड़ने वाले पर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने और छह महीने की जेल की सजा का सख्त प्राविधान है ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में तथा अपने मासिक रेडियो संबोधन 'मन की बात ’ में लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की थी।31 अगस्त के बाद पुलिस थाना प्रभारी, नागरिक अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी , जिनके क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री देखी गई। प्लास्टिक प्रतिबंध को लागू करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बाद लखनऊ में पुलिस ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है।