9 जुलाई 2018

बाहरी लोगों को ताजमहल की मस्जिद में नवाज़ पढ़ने पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक

भारत के उच्चतम न्यायालय ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में  शुक्रवार की नवाज़ के लिए ताजमहल परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद में आगरा के निवासी न होने पर प्रवेश  की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की एक पीठ ने कहा  कि आगरा में कई अन्य मस्जिदें हैं जहाँ  गैर आगरा निवासी नवाज़ पढ़ सकते हैं ।आगरा के ताजमहल मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष याचिकाकर्ता सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के वकील ने कहा कि हर व्यक्ति को मस्जिद के अंदर जाने और नवाज़ पढ़ने की अनुमति दी जानी
चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना  था कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी के बाद  स्थानीय निवासियों को मस्जिद में प्रवेश करने की इजाजत दी थी, तो उसी तरह से गैर आगरा निवासिओं को भी  नवाज़ के लिए अंदर  जाने की अनुमति दी जा सकती थी।