11 सितंबर 2017

बिल्‍डर जे पी इंफ्राटैक लिमिटेड के खिलाफ दीवालिया घोषित करने संबंधी कार्रवाई फिर से

सुप्रीम कोर्ट ने  बिल्‍डर जे पी इंफ्राटैक लिमिटेड को  दो हजार करेाड़ रुपए अदालत की रजिस्‍टरी में 27 अक्‍तूबर तक जमा कराने को कहा है ताकि मकानों की खरीद करने वालों के हितों की सुरक्षा की जा सके। बिल्‍डर के खिलाफ दीवालिया घोषित करने संबंधी कार्रवाई को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट  ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशकों को बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जे पी इंफ्राटैक लिमिटेड को भवन निर्माण संबंधी कुछ दस्‍तावेज जमा कराने के निर्देश भी दिये हैं।