सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर जे पी इंफ्राटैक लिमिटेड को दो हजार करेाड़ रुपए अदालत की रजिस्टरी में 27 अक्तूबर तक जमा कराने को कहा है ताकि मकानों की खरीद करने वालों के हितों की सुरक्षा की जा सके। बिल्डर के खिलाफ दीवालिया घोषित करने संबंधी कार्रवाई को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशकों को बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जे पी इंफ्राटैक लिमिटेड को भवन निर्माण संबंधी कुछ दस्तावेज जमा कराने के निर्देश भी दिये हैं।