कतर में अब विदेशी नागरिकों को भी परमानेंट रेजीडेंसी मिल सकेगी। यह सुविधा विशेष कोशलता रखने वाले विदेशियों को तथा विदेशियों से शादी करी कतरी महिलाओं के बच्चों को मिलेगी। इससे पूर्व विदेशी लोगों को स्थायी नागरिकता देने पर यहाँ प्रतिबन्ध था। बता दें कि कतार में विदेशी कर्मचारियों की संख्या क़तरी नागरिकों से कई गुनी अधिक है। क़तरी मंत्रिमंडल ने इस सम्बन्ध में अपनी मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने से परमानेंट रेजीडेंसी मिलने पर विदेशी लोग भी जमीन, मकान की खरीद और अपना खुद का व्यापर शुरू करने अदि जैसे लाभ क़तरियों की तरह पा सकेंगे।