लखनऊ। गैंगरेप के आरोपी उ प्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने वाले जस्टिस ओम प्रकाश मिश्रा को हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने निलंबित कर दिया है। उनके सारे अधिकार भी समिति द्वारा सीज कर दिए गए हैं। बता दें कि उनके रिटायर होने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। जमानत आदेश में मिश्रा ने कहा था कि आरोपित अभियुक्तों के साथ सहवास में महिला की सहमति थी। गायत्री प्रजापति अवैध खनन के मामले में भी आरोपित हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश ने अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया था। किन्तु मुलायम सिंह यादव के दबाब डालने से उन्हें दोबारा मंत्री बल पर बहाल कर दिया गया था। उधर जस्टिस ओम प्रकाश मिश्रा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी।