20 मई 2020

लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में संशोधन जारी

नई दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने COVID-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों पर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।नागरिक उड्डयन मंत्रालय  द्वारा  घरेलू हवाई यात्रा  तथा  हवाईअड्डों के संचालन  के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे ।  संशोधित लॉकडाउन दिशानिर्देशों के अनुसार आवासीय और बाजार परिसरों में पंजीकृत दुकानें, मॉल को छोड़कर, 50% कर्मचारियों  के साथ और सामाजिक सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए  और मास्क पहनकर खोल सकेंगे । लेकिन एकल और बहु ​​ब्रांड मॉल में दुकानें अभी भी बंद रखने के आदेश जारी हैं ।