17 जुलाई 2018

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में वायु प्रदूषणकारी इंर्धन का प्रयोग करने वालों को 5 वर्ष की सजा हो सकती है

आगरा के  मण्डलायुक्त और टी टी जैड प्राधिकरण के अध्य्क्ष   के राममोहन राव ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा  ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। 
       मण्डलायुक्त राममोहन राव ने सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों,इकाइयों, आदि में कोयला,कोक,लकड़ी,उपला का प्रयोग तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से बन्द करने का आदेश दिया है।
यदि उद्यमियों,व्यवसायियों द्वारा अपनी इकाइयां आदि के संचालन में किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषणकारी इंर्धन का प्रयोग करते हुये पाया जाता है तो ताज ट्रैपेजियम जोन प्राधिकरण के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा मामले को सक्षम न्यायालय में अभियोजन के लिए संदर्भित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत की धारा-15, 16 तथा 17 के प्राविधानों के अनुसार 01 लाख जुर्माने सहित 05 वर्ष की सजा का प्राविधान है।