10 मार्च 2018

50 करोड़ और ऊपर के बैंक लोन के लिए पासपोर्ट विवरण अनिवार्य

नई दिल्ली- बढ़ती  बैंक धोखाधड़ी को देखते हुए, तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने और देश से भागने से धोखाधड़ी को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ऋण के लिए बैंक को  पासपोर्ट विवरण देना अनिवार्य होगा।राजीव कुमार, वित्तीय सेवा सचिव के एक ट्वीट में कहा है कि 50 करोड़ रुपये के सभी मौजूदा ऋणों के लिए बैंकों को 45 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं के पासपोर्ट विवरण जमा करने के लिए कहा  है। यह  कानून उन डिफॉल्टरों पर भी लागू होंगे, जिनके पास 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक बैंक  का बकाया है और वे देश से भाग चुके  हैं। इससे बैंकों को समय पर कार्रवाई करने  मदद मिलेगी ।