सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने ताजमहल के संरक्षण के उपायों को अस्थाई करार देते हुए इन्हें अंतिरम बताया और कहा ताजमहल के संरक्षण के लिए कुछ दीर्घकालीन उपायों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल को को अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखने के लिए उपाय खोजने होंगे। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के सरक्षण हेतु पांच सौ मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, ताज के पास सिर्फ सीएनजी वाहनों के परिचालन की अनुमति, जेनरेटर सेटों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये बिजली की पर्याप्त आपूर्ति और कूड़ा कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे अनेक उपाय शामिल हैं।