बिहार के रांची में सार्वजानिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर स्थानीय प्रशासन ने २०० रूपये का जुरमाना शुरू कर दिया है। करीब बत्तीस लोगों को सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर दो दो सौ रूपये जुरमाना लगाया गया। यह जुरमाना तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने के अधीन लगाया गया। स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक जगहों को सिगरेट धुएं से मुक्त करना चाहती है। जुरमाना लगने वाले लोगों में से अधिकांश लोग नाबालिग और युवा थे। इसके अतरिक्त शहर के आठ दुकानदारों ने अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने संबंधी बोर्ड दुकान पर नहीं टांगने पर 200-200 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा।