24 जून 2017

दैनिक जागरण के दो पत्रकारों के आगरा से स्थानान्तरण पर रोक

--दोनों जर्नलिस्ट  मांग रहे थे मजीठिया बेज बोर्ड के अनुसार वेतन

अवधेश प्रकाश बाजपेयी ऐड.
आगरा:दैनिक जागरण के आगरा संस्करण में कार्यरत चीफ सब एडीटर  सुनयन शर्मा और  डिप्टी चीफ सब एडीटर रूपेश कुमार सिंह  के स्था नान्तरणों के आदेशों पर श्रम विभाग ने रोक लगा दी है।  श्री शर्मा का स्थापनान्तरण जम्मू् जबकि श्री सिंह को सिलीगुणी जाने के आदेश प्रबंधन की ओर से दिये गये थे। सहायक श्रम आयुक्त  आगरा,सुश्री प्रतिभा तिवारी के समक्ष दोनों पत्रकारों की ओर से श्रम मामलों के अधिवक्ताा श्री अवधेश प्रकाश बाजपेयी के द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट न्यूज पेपर
एम्पलाइज (कंडीशंन आफ सर्विस)ऐंड मिसलेनियस  एक्ट् 1955की धारा 17  के तहत  12 जून को वाद दाखिल कर कहा गया था कि दोनों पत्रकारों को मजीठिया वेतन मान के तहत सेवा योजक वेतन व भत्तेों  का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सहायक श्रम अधिकारी के समक्ष भी श्री बाजपेयी ने बहस में कहा कि  पत्रकारों
के द्वारा 12 जून को अखबार प्रबंधन के विरूद्ध वाद दखिल किया गया था।इसी से क्षुब्ध होकर दोनों पत्रकारों का स्थानान्तरण कर दिया गया था।
साहयक श्रमायुक्त। ने अपने निर्णय में कहा है कि जब तक मजीठिया कमीशन बेज बोर्ड के अनुसार वेतन देने का वाद विचाराधीन है तब तक उनका स्थानान्तरण न कर आगरा में ही ज्वााइन रखा जाये।
श्री बजपेयी ने बताया कि दोनों ही मामलों में अलग अलग वाद दाखिल किये गये थे।
 एक अन्‍य जानकारी में बताया कि इन दोनों निर्णयों के दूरगामी परिणामों के बारे में तो बाद मे ही मालूम हो सकेगा किन्तुय मजीठिया वेतन बोर्ड के अनुसार वेतन  मांगने वालों को स्थाानान्तहरित करने जैसे कदमों के के प्रति श्रमविभाग का  रुख कमोवेश  अवश्यक स्पयष्टद हो गया है।