लखनऊ में बढाया गया लग्जरी टैक्स का दायरा और दरें
लखनऊ में बढा बीस से पच्चीस प्रतिशत तक लग्जरी टैक्स,होटलों केसाथ वैंकटहाल,स्पा भी आये लग्जरी कर दायरे में। |
आगरा: राज्य सरकार के खर्च और आय स्रोतों में असंतुलन की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिये प्रदेश में टैक्स बढोत्तरी हो सकती है,इसकी शुरूआत प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होटलों और पर्यटन से जुडे अन्य प्रतिष्ठानों से हो चुकी है। राज्य सरकार ने जनवरी से लखनऊ में लग्जरी टैक्स की दरे 20 से 25 प्रतिशत तक बढा दी हैं, वेंकट हालों पर भी अब लक्सरी टैक्स
लगेगा जबकि अब तक ये टैक्स के दायरे बाहर थे। लगजरी कर बढाये जाने की प्रक्रिया को अंजाम हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा दिया जायेगा किन्तु,किंन्तु यह केवल सूबे की राजधानी के प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। कुछ ही दिनों में अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार लग्जरी टैक्स बढाकर नई दरें लागू हो जाना अनुमानित है।
आगरा के होटल और पर्यटन धंधे से जुड़े प्रतिष्ठान राजधानी में बढी इस कर दर से बेहद परेशान हैं, किन्तु पर्यटन उद्यमियों के प्रमुख संगठनों में से अब तक कोई भी इस बढोत्तरी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने आगे नहीं आ सका है। जो जानकारियां हैं उनके अनुसार स्पा, जिम, और स्वीमिंग पूल भी बैंक्विट हॉलों की तरह सुख सुविधा कर के दायरे में लाये जायेंगे। 27 बिन्दुओं को कर बढोत्तकरी का आधार बनाया गया है। लखनऊ जिला प्रशासन के मुताबिक 10 साल पुराना लग्जरी टैक्स खत्म करके नयी टैक्स दरो को जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा।
आगरा में सभी स्टार होटल तो जरूर लग्जरी टैकस के दायरे में आते हैं, किन्तुं बजट होटलों में से अनेक किराया दर कम और सुविधाओं की सीमितता के फलस्वरूप इस कर के दायरे से अब तक बाहर रहे हैं .लेकिन लग्जरी टैक्स बढोत्तारी के लिये जो मानक तैयार किये गये हैं उनके प्रभावी हो जाने के बाद शायद ही कोयी ऐसा होटल हो जो कि लग्जूरी टैक्स के दायरे में आने से अपने को बचा सके ।