16 दिसंबर 2016

राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों की अब पहचान आवश्यक

राजनितिक पार्टियों द्वारा जमा 500 और 1,000 के नोटों पर आयकर नहीं लगेगा। इसकी सूचना राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने दी। पार्टियों को दिया चंदा यदि बीस हज़ार से ऊपर है तो उस व्यक्ति  की पूरी पहचान और डाक्यूमेंट्स  साथ में पार्टी को प्रस्तुत करने होंगे। राजनीतिक पार्टियां को 500 और 1,000 रुपये के नोट अपने खातों में जमा करने की पूरी छूट है।20,000 रुपये से अधिक  चंदा चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा  ही दिया जा सकेगा। 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले किसान  आय कर से बाहर होंगे। सिर्फ उन्हें इसका एक घोषणा पत्र प्र्स्तुत करना होगा।